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Dewas News: देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाने के लिए बने गाइडलाइन, कालीचरण ने वकीलों से की चर्चा, जनहित याचिका दायर करेंगे - अखबारों व पटाखों में देवताओं की तस्वीर

मां काली के भक्त कालीचरण महाराज ने देवास पहुंचकर वकीलों से सलाह-मशविरा किया. उन्होंने कहा कि वकीलों से चर्चा करने के बाद वह हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. इसमें मांग की जाएगी कि ऐसी वस्तुओ पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाने पर रोक लगे, जिनका इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है.

Guidelines placing pictures deities
देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाने के लिए बने गाइडलाइन

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Published : Aug 10, 2023, 12:37 PM IST

Updated : Aug 10, 2023, 1:15 PM IST

देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाने के लिए बने गाइडलाइन

देवास।अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले मां काली के भक्त कालीचरण महाराज देवास पहुंचे. यहां जिला कोर्ट में उन्होंने वकीलों से मुलाकात की. इस दौरान सभी वकील उनसे मिलने कोर्ट परिसर में मौजूद रहे. वकील विजय राठौर के चैंबर में कालीचरण महाराज ने मीडिया से चर्चा की. कालीचरण ने कहा कि देवी-देवताओं की तस्वीरें कहीं भी लगाने या छापने या उपयोग में लेने में सावधानी बरतनी चाहिए. अखबार, अगरबत्ती के पेपर, पटाखे या किसी भी तरह की वस्तुओं पर जिन्हें फेंक दिए जाता है, उन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें उपयोग नहीं होनी चाहिए.

हिंदुओं से ये अपील की :कालीचरण ने कहा कि ऐसी टाइल्स दीवारों पर लगाना ठीक नहीं, जहां पर लोग थूकते हैं या कचरा फेंकते हैं. उनमें भी देवी-देवताओं की तस्वीरें नहीं लगाना चाहिए. हर हिंदू व हिंदू संगठन का यही कर्तव्य है कि इस तरह की गतिविधियां बंद हों. इस मामले को लेकर वह आपत्ति दायर कर रहे हैं. हिंदुओ से निवेदन है कि पुण्य के रास्ते पर चलते हुए पाप के भागदारी न बनें. अपने बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले कालीचरण ने कहा कि इस बारे में वह जनहित याचिका दायर करेंगे.

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कुछ लोग जानबूझकर करते हैं हरकत :कालीचरण ने कहा कि ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल करके फेंक दिया उन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाने का चल बढ़ गया है. अज्ञानता के कारण कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग जान-जबूझकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं. कालीचरण ने कहा कि इस मामले को लेकर वह लंबे समय से लोगों को जागरूक कर रहे हैं. अब इस मामले को लेकर उन्होंने वकीलों से सलाह ली है. जल्द ही हाईकोर्ट में इस मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की जाएगी.

Last Updated : Aug 10, 2023, 1:15 PM IST

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