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नगर निगम के पूर्व कमिश्नर की पिटाई का मामला, कोर्ट ने सभी आरोपियों को सुनाई 5-5 साल की सजा

नगर निगम के पूर्व कमिश्नर देवेंद्र सिंह के साथ मारपीट के मामले में आज जिला कोर्ट में उक्त सभी 10 आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा के साथ ही 13-13 हजार रू अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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Published : Apr 3, 2019, 10:30 PM IST

जिला कोर्ट


देवास। नगर निगम के पूर्व कमिश्नर देवेंद्र सिंह के साथ मारपीट के मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मामले में 10 आरोपियों को 13 हजार रुपये जुर्माना और 5 साल की सजा सुनाई है. घटना के बाद पूर्व कमिश्नर ने आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई थी.


नवंबर 2010 को दोपहर एक बजे तत्कालीन नगर निगम देवास कमिश्नर देवेंद्र सिंह अपने केबिन में थे. उसी दौरान आरोपी चिंताराम लावरे, जगदीश बंजारे, अनिल पथरोड, पारस कालोसिया, राजेन्द्र दावरे, मुकेश सांगते, सुदेश सांगते उर्फ टाइसन और अन्य आरोपी हथियार के साथ कमिश्नर के केबिन में बल पूर्वक घुस गए. कमिश्नर देवेंद्र सिंह के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे. इसी बीच कमिश्नर ने अपनी जान बचाते हुए रिटायरिंग रूम में अपने आप को बंद कर लिया. जिसके बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए.

जिला कोर्ट


घटना को लेकर फरयादी ने नामजद 10 आरोपियों के खिलाफ प्राण घातक हमला ,गाली-गलौज समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था. उक्त प्रकरण में आज जिला कोर्ट में उक्त सभी 10 आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा के साथ ही 13-13 हजार रू अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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