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4 साल की मासूम से रेप के दोषी को आजीवन कारावास, दो हजार रुपए का अर्थदंड - accused of molesting minor

चार साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विशेष अपर और जिला सत्र न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

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मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

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Published : Mar 13, 2020, 9:35 PM IST

Updated : Mar 13, 2020, 11:48 PM IST

छिंदवाड़ा। अमरवाड़ा विशेष अपर और जिला सत्र न्यायालय ने 4 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को आजीवन कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

दरअसल, घटना चांद थाना क्षेत्र की है, जहां 28 मई 2019 को नाबालिग की मां अपने बच्चों को घर पर छोड़कर बैंक से पैसे निकालने गई थी. तभी आरोपी घर पर आया और नाबालिग के भाई को बिस्किट लेने के लिए भेज दिया और नाबालिग को घर पर अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

जब पीड़िता की मां वापस घर आई तो उसे वारदात की जानकारी लगी. जिसके बाद उसने थाना जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया. अमरवाड़ा कोर्ट ने 9 महीने में सुनवाई के बाद ये फैसला लिया.

Last Updated : Mar 13, 2020, 11:48 PM IST

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