मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

4 साल की मासूम से रेप के दोषी को आजीवन कारावास, दो हजार रुपए का अर्थदंड

चार साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विशेष अपर और जिला सत्र न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

courts-sentenced-life-imprisonment-to-the-accused-of-molesting-minor-in-chhindwara
मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

By

Published : Mar 13, 2020, 9:35 PM IST

Updated : Mar 13, 2020, 11:48 PM IST

छिंदवाड़ा। अमरवाड़ा विशेष अपर और जिला सत्र न्यायालय ने 4 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को आजीवन कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

दरअसल, घटना चांद थाना क्षेत्र की है, जहां 28 मई 2019 को नाबालिग की मां अपने बच्चों को घर पर छोड़कर बैंक से पैसे निकालने गई थी. तभी आरोपी घर पर आया और नाबालिग के भाई को बिस्किट लेने के लिए भेज दिया और नाबालिग को घर पर अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

जब पीड़िता की मां वापस घर आई तो उसे वारदात की जानकारी लगी. जिसके बाद उसने थाना जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया. अमरवाड़ा कोर्ट ने 9 महीने में सुनवाई के बाद ये फैसला लिया.

Last Updated : Mar 13, 2020, 11:48 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details