भोपाल। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है. देश में उपभोक्ताओं की शिकायत और अधिकार को लेकर ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत उपयोग में लाई गई वस्तुओं से हो रही शिकायत या फिर उस कंपनी से शिकायत होने पर व्यक्ति उपभोक्ता फोरम में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. यही वजह है कि उपभोक्ता फोरम के आने के बाद विक्रेता और क्रेता दोनों ही इस अधिकार के तहत न्याय ले पाते हैं.
प्रक्रिया सरल होने पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलता है न्याय
उपभोक्ता फोरम मामलों के जानकार और विधायक सुशील झा का कहना है कि फिलहाल देश में शत प्रतिशत उपभोक्ताओं को न्याय मिलने लगा है, क्योंकि शिकायत की प्रक्रिया सरल होने के कारण अब हर आदमी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराता है. बिना किसी गवाह और अन्य कानूनी दांव पेंच के चलते उपभोक्ताओं को आसानी से न्याय मिलता है. पिछले 10 सालों में अब तक भोपाल में 11605 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 6288 मामले क्लोज हो गए है. वहीं 5176 मामले अभी न्यायालय में दर्ज है. इसके अलावा लगभग 80 फीसदी मामलों में न्याय मिल चुका है.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस: अब आसानी से मिलता है न्याय
उपभोक्ताओं की शिकायत और अधिकार को लेकर ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है. इसके तहत कंज्यूमर अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज करा सकते है.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
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वकील शिशिर झा का कहना है कि ज्यादातर मामलों में उपभोक्ता को न्याय मिलने लगा है, क्योंकि शिकायत की प्रक्रिया सरल होने के चलते कई लोग शिकायत दर्ज कराते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को प्रक्रिया पता नहीं होती. ऐसे में उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है.
Last Updated : Mar 15, 2021, 7:31 AM IST