भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने साहूकारी अधिनियम में बदलाव करने का फैसला लिया है. प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि 84 साल बाद इस अधिनियम में बदलाव किया जा रहा है, जिसमें साहूकार कितना ब्याज लें, ये सरकार तय करेगी. मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
साहूकारी अधिनियम में होगा बदलाव, सरकार तय करेगी ब्याज दर : पीसी शर्मा - Public Relations Minister PC Sharma
मध्यप्रदेश में सूदखोरों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए कमलनाथ सरकार ने साहूकारी अधिनियम में बदलाव करने का निर्णय लिया है. जिसके बाद साहूकार मनमाना ब्याज नहीं ले सकेंगे.
साहूकारी अधिनियम में होगा बदलाव
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि, कानून का उल्लंघन करने वाले साहूकारों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा. साथ ही इसमें जेल भेजने का भी प्रावधान होगा. अब इस मसौदे को विधानसभा के बजट सत्र में लाने की तैयारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि, राज्य सरकार हर साल बैंकों की ब्याज दरों की समीक्षा करने के बाद साहूकारी ब्याज की दरें निर्धारित करेगी.