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राज्य शासन ने पार्षदों की निर्वाचन व्यय सीमा को किया निर्धारित

नगर पालिक, निगम नगर पालिका परिषद तथा नगर परिषदों में पार्षदों के निर्वाचन के लिए व्यय सीमा को निर्धारित कर दिया गया है.

The state government fixed the election expenditure limit of councilors, bhopal
राज्य शासन ने पार्षदों की निर्वाचन व्यय सीमा को किया निर्धारित

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Published : Mar 4, 2020, 4:48 AM IST

भोपाल| राज्य शासन के द्वारा नगर पालिका, निगम नगर पालिका परिषद तथा नगर परिषदों में पार्षदों के निर्वाचन के लिए व्यय सीमा को निर्धारित कर दिया गया है, जिसकी सूची जारी की गई है. हालांकि अभी तक नगर पालिका और नगर पालिका परिषद और तथा नगर परिषदों में निर्वाचन की तिथि घोषित नहीं हुई है, जिसकी प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है.

राज्य शासन ने पार्षदों की निर्वाचन व्यय सीमा को किया निर्धारित

प्रदेश की नगर पालिका, निगम नगर पालिका परिषदों तथा नगर परिषदों में पार्षदों के लिए 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम में पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 3लाख 75 हजार रुपए और 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8 लाख रुपए 75 हजार व्यय सीमा निर्धारित की गई है.

इसी तरह नगर पालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर दो लाख 50 हजार रुपए , 50 हजार से 1 लाख तक जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार रुपए और 50 हजार से कम जनसंख्या की नगर पालिका परिषदों के पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है. नगर परिषदों के लिए यह व्यय सीमा 75 हजार रुपए तय की गई है.

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