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नगरीय निकाय के टैक्स पर लगने वाला सरचार्ज माफ, राज्य शासन दिया आदेश

मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के कर जैसे सम्पत्ति कर, जल कर/जल उपभोक्ता प्रभार आदि पर 22 मार्च से 15 जून तक के सरचार्ज को माफ कर दिया है.

Surcharge on tax on urban bodies waived
नगरीय निकायों के कर में लगने वाला सरचार्ज माफ

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Published : Jul 7, 2020, 7:28 PM IST

भोपाल।कोरोना संकट काल से जूझ रहे शहरी लोगों अब राहत की खबर मिली है.ऐसे नागरिक जो 31 जुलाई 2020 तक नगरीय निकायों के कर जमा करेंगे, उनके लॉकडाउन के समय के अधिभार (सरचार्ज) की गणना नहीं की जाएगी. क्योंकि राज्य शासन ने नगरीय निकायों के कर पर 22 मार्च से 15 जून 2020 तक के सरचार्ज को माफ कर दिया है.

गौरतलब है कि नोवल कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था. जिससे वे निकायों के विभिन्न कर जैसे सम्पत्ति कर, जल कर/जल उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान नहीं कर पाये हैं, ऐसे में उन्हें कर पर सरचार्ज देना पड़ता, लेकिन राज्य सरकार ने आम नागरिकों के हित में सरचार्ज माफ करने का फैसला लिया है.

राज्य शासन ने इस संबंध में सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें वर्ष 2019-20 के संपत्ति कर एवं जल कर पर अधिभार न लेते हुए 31 जुलाई तक अधिक से अधिक कर संग्रह करने के निर्देश दिये गये हैं.

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