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उद्योगों में स्थायी निवासियों को 70 फीसदी रोजगार देना अब हुआ अनिवार्य

उद्योग सवंर्धन नीति में संशोधन और प्रावधान करते हुए राज्य शासन ने औद्योगिक इकाईयों को अतिरिक्त सुविधाएं देने का निर्णय लिया है. वहीं प्रदेश के स्थायी निवासियों को औद्योगिक इकाईयों में 70 फीसदी रोजगार दिया जाना अनिवार्य किया है.

The state government made new amendments in the Industry Promotion Policy
राज्य सरकार ने किए उद्योग सवंर्धन नीति में संशोधन

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Published : Jan 7, 2020, 8:02 AM IST

भोपाल। राज्य सरकार ने उद्योग सवंर्धन नीति में नए संशोधन और प्रावधान करते हुए औद्योगिक इकाईयों को अतिरिक्त सुविधाएं देने का फैसला लिया है. साथ ही औद्योगिक इकाईयों में प्रदेश के स्थायी निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार दिया जाना अनिवार्य किया गया है.

प्रदेश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने से वृहद श्रेणी के उद्योगों को देय टैक्स सहायता निरंतर दिए जाने के संबंध में प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया गया है. उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की सरकार ने औद्योगिक प्रयोजन के लिए आपसी सहमति से निजी भूमि अर्जन के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी भी लागू कर दी है.

राज्य सरकार ने जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह मुम्बई को इन्दौर से रेल मार्ग से जोड़ने के लिए इक्विटी अंशदान के रूप में 15 प्रतिशत की सहभागिता सुनिश्चित की है. इसमें इंदौर से मनमाड़ तक रेल परियोजना का क्रियान्वयन होगा. इस परियोजना से प्रदेश में उत्पादित माल का परिवहन सुगम हो सकेगा. औद्योगिक इकाईयों को उनके परिसरों में रूफटॉप पर सौर फोटोवोल्टाईक पॉवर प्लांट के माध्यम से हरित एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है. इसके पहले चरण में मंडीदीप और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है.

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