भोपाल। बकाया राशि जमा न करने और टैक्स चोरी के मामलों के साथ देशी-विदेशी मदिरा मिस ब्रांडेड पाए जाने की शिकायतों के बाद सोम डिस्टलरीज का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. आबकारी आयुक्त मोतीमहल ग्वालियर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रायसेन के सेहतगंज स्थित सोम डिस्टलरीज के प्लांट का लाइसेंस निरस्त किया गया है. मेसर्स सोम डिस्टलरीज पर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के 2112500 रुपए और मप्र औद्योगिक विकास निगम के 2316.97 लाख रुपए बकाया हैं. जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है.
ब्लैक लिस्टेड भी रही है कंपनी
बता दें कि मेसर्स सोम डिस्टलरीज सेहतगंज को देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में असफल होने के कारण धार जिले में ब्लैक लिस्टेड किया गया है. वहीं एडिशनल डायरेक्टर जनरल डीजीजीआई (जीएसटी इंटेलिजेंस) द्वारा सेनेटाइजर निर्माण के मामले में बड़े स्तर पर टैक्स की चोरी का दोषी पाया गया है.
सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस निरस्त, मिस ब्रांडेड पाए गए सैंपल
सोम डिस्टलरीज का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. ऊर्जा तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग और मप्र औद्योगिक विकास निगम की बकाया राशि जमा न करने पर ये कार्रवाई की गई है. साथ ही जांच में मिस ब्रांडेड सैंपल भी पाए गये हैं.
सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस निरस्त
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सैंपल मिस ब्रांडेड पाए गए
खाद्य सुरक्षा प्रशसान जिला रायसेन द्वारा संबंधित इकाई के देशी-विदेशी मदिरा के 8 ब्रांड के सैम्पल लिए गए थे, जिनमें से 7 सैपंल मिस ब्रांडेड पाए गए हैं. फिलहाल, इस मामले में जांच चल रही है.