भोपाल। पन्ना के पवई से पूर्व बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संविधान की धारा 191 में विधायकों को दिए गए अधिकारों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक की सदस्यता इसी धारा के तहत विधानसभा सचिवालय ने खत्म की है लेकिन इसी धारा में यह फैसला लेने का अधिकार विधानसभा सचिवालय या विधानसभा अध्यक्ष को नहीं है. यह अधिकार राज्यपाल को है.
शिवराज ने बताया कि प्रहलाद लोधी को अपनी बात रखने और हाईकोर्ट में अपील करने का समय भी नहीं दिया गया. यह कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष की भावना से की गई है. फैसले पर एतराज जताते हुए शिवराज ने कहा कि मेट्रो से भी तेज बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कमलनाथ सरकार फैसला ले रही है. हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे.