नई दिल्ली/भोपाल। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देश में नई ड्रोन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर नए ड्रोन ड्राफ्ट की जानकारी दी है. नागरिक विमानन मंत्रालय ने विश्वास, स्वप्रमाणन एवं बिना किसी दखल के निगरानी के आधार पर भारत में ड्रोन का आसानी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं.
केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने ट्वीट कर रहा है कि "ड्रोन उद्योग मे हो रहे बदलावों के बीच मुझे ड्राफ्ट ड्रोन नियम 2021 पेश करते हुए खुशी हो रही है, यह नियम पहले के यूएएस नियमों से काफी अलग है." अपने ट्वीट में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नए ड्राफ्ट के 10 प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी है.
इसके साथ ही नागरिक उड्डयन विभाग की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि देश में ड्रोन संचालित करने के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों की संख्या को मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 में वर्णित 25 प्रपत्रों की तुलना में 'ड्रोन नियम 2021' के मसौदे में घटाकर छह कर दिया गया है.यूएएस नियम, 2021 इस साल 12 मार्च को लागू हुआ था. अधिसूचित होने के बाद ड्रोन नियम, 2021, यूएएस नियम, 2021 का स्थान लेगा. बयान में कहा गया है कि मसौदा नियमों में शुल्क को नाममात्र कर दिया गया है और अब इसका ड्रोन के आकार से कोई संबंध नहीं होगा.