भोपाल| खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की धरपकड़ के लिए अब सीधे पुलिस को पावर दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है. इसके लिए STF ने एक प्रस्ताव शासन को भेजा है. यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस सीधे FIR दर्ज कर उन्हें उम्रकैद तक की सजा दिला सकती है.
मिलावटखोरों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को मिल सकता है विशेष अधिकार, शासन को भेजा गया प्रस्ताव
मिलावट करने वालों की धरपकड़ के लिए अब सीधे पुलिस को पावर दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है. इसके लिए STF ने एक प्रस्ताव शासन को भेजा है.
प्रदेश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में संशोधन किए जाने की तैयारी की जा रही है. इस एक्ट में अब तक खाद्य विभाग को मिलावट खोरों के यहां छापा डालने और कार्रवाई करने के अधिकार हैं और इस एक्ट में सजा का कोई प्रावधान नहीं है. हाल ही में बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्रियों में हो रही मिलावट को देखते हुए STF के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा और एडीजी अशोक अवस्थी के निर्देशन में ग्वालियर STF के SP अमित सिंह ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है. STF के अफसरों ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सरकार के फूड सेफ्टी एक्ट का भी हवाला दिया गया है. जिसमें DSP या उससे उच्च पुलिस अफसरों को भी मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के सीधे अधिकार हैं. इन दोनों राज्यों के एक्ट के आधार पर ही इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है.
प्रस्ताव के तहत पुलिस सीधे मिलावट खोरों के यहां पर छापे की कार्रवाई कर सकेगी. इसके साथ ही IPC की धारा 420 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा. STF ने हाल ही में मिलावट खोरों के खिलाफ पहली कार्रवाई की थी. इस कार्रवाई में STF को FIR दर्ज करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ऐसा कानून बनाया जाएगा, जिसमें आरोपी को कड़ी सजा हो सके.