भोपाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर आज राजधानी भोपाल के जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है. इनमें लंबित राजीनामा योग्य अपराधिक, सिविल, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस प्रकरण, वैवाहिक और विद्युत प्रकरणों को लेकर सुनवाई की जा रही है.
राजधानी में नेशनल लोक अदालत आज, हजारों लंबित प्रकरणों का होगा निपटारा
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशों पर आज प्रदेश में हाई कोर्ट से लेकर जिला एवं सत्र न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है. भोपाल जिला अदालत में भी लोक अदालत आयोजित की गई है.
इस लोक अदालत के लिए गठित विभिन्न खंडपीठों में आपस में सलाह मशविरा के आधार पर लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है. नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में पक्षकार पहुंच रहे हैं. लोक अदालत में लंबित आपराधिक प्रकरण, धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण वैवाहिक प्रकरण और बिजली बिल संबंधी प्रकरणों, राजस्व की प्रकरण समेत राजीनामा योग्य प्रकरणों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निराकरण के लिए रखा गया है.
जिला न्यायाधीश ने बताया कि नेशनल लोक अदालत बहुत ही उपयोगी साबित होती है. इसमें दो पक्षों के बीच का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और लोक अदालत का फैसला अंतिम निर्णय होता है.