भोपाल(भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने करोड़ों रुपये के व्यापमं घोटाले के एक आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए उसे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है. पीठ ने कहा ‘‘याचिकाकर्ता के वकील ने विशेष कार्य बल की रिपोर्ट के संदर्भ में कहा है कि जहां तक याचिकाकर्ता की भूमिका का संबंध है, तो अभियुक्त का नाम ज्ञापन पत्र में होने के अलावा कुछ भी नहीं मिला. जांच समाप्त हो गई है और अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है’’ पीठ ने आगे कहा, ‘‘नोटिस जारी करें. इस बीच, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जरूरत पड़ने पर वह जांच में सहयोग करे.’’
STF ने बनाया था आरोपी: शीर्ष अदालत राजेश कुमार श्रीवास्तव की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत के लिए दी गई आरोपी श्रीवास्तव की याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं के संबंध में भोपाल के एसटीएफ थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद, मामले की जांच कर रहे स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) ने श्रीवास्तव को आरोपी बनाया था.