भोपाल।मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी में सरकार ने एक बार फिर मशीनों से रेत उत्खनन पर रोक लगाई है. राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश रेत खनन परिवहन भंडारण एवं व्यापार नियम 2019 में संशोधन की अधिसूचना में इसके प्रावधान किए हैं. नए नियमों में नर्मदा नदी में मशीनों से रेत उत्खनन कार्य नहीं किया जा सकेगा. जबकि नर्मदा नदी में अवैध खनन को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं. उधर नई रेत खनन नीति में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए हैं. रेत खनन के नए नियमों में प्रावधान किया गया है कि रेत खनन ठेकेदार यदि रेत खदान समूह का ठेका निरस्त करता है तो उसे तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.
नर्मदा नदी के लिए यह किए गए प्रावधान: रेत खनन के लिए जारी हुए नियमों में प्रावधान किया गया है कि नर्मदा नदी में रेत उत्खनन के लिए मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा. इससे नर्मदा नदी में जैव विविधता को बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी. नर्मदा नदी में स्वीकृत रेत खदानों में मशीनों के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है. नियमों में यहां भंडारण भी मशीन से करने की इजाजत नहीं दी गई है. नर्मदा के अलावा बाकी नदियों में मशीन से खनन की अनुमति होगी, हालांकि इसके लिए जरूरी अनुमतियां लेनी होगी.