भोपाल। शिवराज कैबिनेट की बैठक में श्रम सुधारों के लिए श्रम अधिनियमों में किए गए संशोधन और मंडी अधिनियम के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब उद्योगों को निवेश के लिए अनुमति सिंगल विंडो माध्यम से ही मिलेगी. साथ ही दुकानें अब सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुल सकेंगी.
मंडी अधिनियम के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, रात 12 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें
शिवराज सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली की व्यवस्था फिर से लागू कर दी है. इसके अलावा कैबिनेट में श्रम और मंडी अधिनियम में किए गए संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.
शिवराज सरकार में गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि, जहां 20 मजदूर हैं, वहां भी बिजली कनेक्शन लिया जा सकेगा. अब इंस्पेक्टर सीधे छोटे उद्योगों की जांच के लिए नहीं जा सकेंगे. काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए गए हैं, वही मंडी अधिनियम को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी. इसके बाद अब सौदा पत्रक के माध्यम से व्यापारी किसान के घर या खेत से सीधे फसल खरीद सकेंगे.
अब यह किसान की मर्जी पर रहेगा कि, वो कहां फसल बेचना चाहता है. मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, किसी भी व्यापारी या किसान के हित से खिलवाड़ नहीं होगा. संशोधन से पहले सब्जियों पर 8 फ़ीसदी कमीशन किसानों को देना पड़ता था, वह अब बचेगा. उन्होंने कहा कि, मंडियों में पहले की तरह मंडी समिति बनी रहेगी. इसके चुनाव भी होंगे.