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स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को मजिस्ट्रियल अधिकार, मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाताओं को भी मिली शक्तियां

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 की धारा-71 (2) के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन, मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को मजिस्ट्रियल अधिकार दिए गए हैं. इसके अलावा राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं को भी ये अधिकार दिये गये हैं.

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Published : Apr 12, 2020, 10:30 AM IST

Magistrateial rights to Health Officer and Civil Surgeon
स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को मजिस्ट्रियल अधिकार

भोपाल| लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 की धारा-50 के अंतर्गत कोविड-19 को संक्रमक रोग तथा धारा-51 के अंतर्गत अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित किया है. जिसके चलते पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 की धारा-71 (2) के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन, मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को मजिस्ट्रियल अधिकार दिए गए हैं. इसके अलावा राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं को भी ये अधिकार दिये गये हैं. वहीं धारा-3 के अंतर्गत सभी जिला मजिस्ट्रेट एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी अधिसूचित किये गये हैं.

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 की धारा-71 (2) के प्रावधान
संक्रमण प्रभावित घरों या क्षेत्र को खाली कराने, टीकाकरण, व्यक्तियों के संक्रमण व स्वास्थ्य के परीक्षण उन्हें डिसइन्फैक्ट कराने, संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने, संक्रमण प्रभावित सामग्री को नष्ट कराने तथा उसके परिवहन आदि पर रोक लगाने की शक्ति इस धारा में दी गई है, इसके साथ ही बाजार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने और मेले या उत्सव पर रोक लगाने का भी अधिकार प्राप्त है.

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