भोपाल। अपर सत्र न्यायालय ने बैरसिया में हत्या के आरोपी सैयद जुनैद अली को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और अन्य धाराओं में 5 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 1 लाख 5 हजार रूपये जुर्माने से की सजा दी है. वहीं आरोपी को लाईसेंसी बंदूक देने के लिये सैयद निसार अली को 6 माह के सश्रम कारावास औप 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. सबूतों के आभाव में आरोपी अनस खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है. मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आशीष तिवारी ने की थी.
मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक आशीष तिवारी ने बताया कि सूचनाकर्ता मंगलेश द्वारा दिनांक 4 नवंबर 2014 को करीब 4:30 बजे पुलिस थाना बैरसिया को सूचना दी गई कि जगमोहन और जगदीश गुर्जर एक साथ नरसिंहगढ़ गये थे, वहां से लौटते समय रूनाहा रोड पर एक कार उनके आगे पीछे चल रही थी. वहीं करीब 4:40 बजे भोजपुरा रोड पर उसने अपनी कार आरोपी से आगे निकाल ली तो आरोपी ने अपनी कार में से ही फायर किया, जिससे गोली लगने से जगदीश की मौत हो गई. वहीं सूचनाकर्ता ने बताया कि आरोपी की कार में की खिड़की में काला शीशा लगा था, इसलिये उसमें बैठे व्यक्तियों को देख नहीं पाया.