भोपाल। मध्यप्रदेश सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त ने भोपाल नगर निगम के पूर्व लोक सूचना अधिकारी बीडी श्रीवास्तव पर आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया है.
सूचना अधिकारी पर मुख्य सूचना आयुक्त ने लगाया 25000 रुपये जुर्माना
मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त एके शुक्ला ने भोपाल नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया है. जानकारी नहीं देने पर सूचना अधिकार आंदोलन के सदस्य नितिन सक्सेना ने याचिका दायर की थी.
सूचना अधिकारी पर 25000 रुपये जुर्माना
सूचना का अधिकार आंदोलन के सदस्य नितिन सक्सेना ने नगर निगम से 20 अक्टूबर 2016 को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन नगर निगम भोपाल के लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी नहीं दी. इसके बाद उन्होंने सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई और सूचना आयोग ने जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे.
इसके बाद भी लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, जिसके बाद राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.