भोपाल। आज से यदि आप हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी खरीदते हैं तो जब आप इसे बेचने जाएंगे तो किसी तरह की डेप्रिसिएशन कास्ट (टांका) नहीं काटा जाएगा. यानि आपको अपने सोने की पूरी कीमत मिलेगी. इसके साथ ही सोने की गुणवत्ता की गारंटी भी होगी. अब ग्राहकों को ठगे जाने का डर नहीं होगा. देशभर में 16 जून से सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है. इसके साथ ही राजधानी में संचालित तीनों हॉलमार्किंग सेंटरों में हलचल तेज हो गई है. व्यापारी, अपनी ज्वेलरी को हॉलमार्किंग कराने के लिए सेंटर पर पहुंचना शुरु हो गए हैं. लेकिन नए नियमों में पुराने स्टॉक को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है. जिससे व्यापारियों में चिंता की लकीरें खिंच गई है. 2 ग्राम से कम की ज्वेलरी को लेकर भी नियम साफ नहीं है कि इन्हें हॉलमार्किंग से बाहर रखा जाएगा या इन्हें भी दायरे में लिया जाएगा.
सेंटर में हालमार्किंग का पूरा रिकार्ड
राजधानी के सराफा चौक बाजार स्थित हॉलमार्किंग सेंटर की प्रोपाइटर सोनिया चोपड़े का कहना है कि हॉलमार्किंग को लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. पुराना ज्वेलरी का क्या होना है, इसके लिए भी कोई गाइ़डलाइन नहीं है. वर्तमान मे सेंटर में हॉलमार्किंग ज्वेलरी का पूरा रिकार्ड रखा जा रहा है. सेंटर में फिलहाल 2 ग्राम से ऊपर की ज्वेलरी पर ही हॉलमार्किंग किया जा रहा है.
Dedicated Health Worker के व्यक्तित्व की सराहना, घर से 200 KM दूर से आकर दे रही सेवा
2 ग्राम से कम की ज्वेलरी पर नियम साफ नहीं
आज से लागू नियमों के मुताबिक सभी ज्वेलरी कारोबारियों को केवल एक बार रजिस्ट्रेशन लेना होगा. जिसका कोई नवीनीकरण नहीं करना होगा. कुंडन, पोल्की, जड़ाऊ ज्वेलरी के साथ ही ज्वेलरी वाली घड़ियों को हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर रखा गया है. भोपाल सराफा व्यवसायी महासंघ के संयोजक नवनीत अग्रवाल ने हॉलमार्किंग नियम लागू किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे ज्वेलर्स के कारोबार में पारदर्शिता आएगी और लोगों का शुद्धता वाली ज्वेलरी मिलेगी.
नवनीत अग्रवाल ने बताया कि नए नियमों में पुराने स्टाक को लेकर स्पष्टता नहीं है. सरकार को इसके बारे में नियम स्पष्ट करना चाहिए. जिससे व्यापारियों का नुकसान न हो. 40 लाख से कम के छोटे व्यापारियों को हॉलमार्किंग से रियायत देकर सरकार ने राहत दी है.