भोपाल। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जो कानून यूपी की योगी सरकार बना रही है, कुछ उसी राह पर अब एमपी की शिवराज सरकार भी चलती नजर आ रही है. अपाधियों के मामले में कई बार दोनों सीएम एक जैसे फैसले लेते हुए नजर आते हैं, फिर चाहे वो लव जिहाद के खिलाफ कानून हो या फिर एमपी में ऑर्गनाइज्ड क्राइम रोकने के लिए गैंगस्टर (गुंडा) एक्ट में सख्त प्रावधान लागू करने की तैयारी हो. ऐसे में अब शिवराज सरकार ने गैंगस्टर (गुंडा) एक्ट में प्रावधान का ड्राफ्ट बनाने की कमान गृह और विधि विभाग के अधिकारियों को सौंप दी है.
गैंगस्टर एक्ट में सख्त प्रावधान
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीएम के निर्देश के बाद से ही गृह विभाग ने गैंगस्टर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है. इस सिलसिले में गृह और विधि विभाग के अधिकारियों की एक मीटिंग भी हो चुकी है. मीटिंग में लिए गए फैसले के अनुसार, यूपी के गैंगस्टर (गुंडा) एक्ट में शामिल सख्त प्रावधानों को शामिल करने का निर्णय लिया है. दरअसल, ये कानून तब चर्चा में आ गया, जब मार्च, 2021 में योगी सरकार ने संशाोधित विधेयक विधानसभा से पारित कराया. हालांकि यूपी में यह कानून 1970 से ही लागू है.