नई दिल्ली/भोपाल: ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की जमानत याचिका का विरोध किया है. रातुल पुरी के वकील विकास पाहवा ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से कहा कि रातुल पुरी के खिलाफ इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि उन्होंने दो रूट से पैसा पाया है.
सुनवाई के दौरान विकास पाहवा ने कहा कि रातुल पुरी को अभियुक्त तभी कहा जा सकता है जब अगस्ता का पैसा उनके खाते में आया हो. ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ केवल अपनी शिकायत के पेज नंबर 18 पर आरोप लगाया है. रातुल पुरी के खिलाफ दो रूट से पैसा आने का कोई प्रमाण नहीं है.