भोपाल।मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है. इंदौर के राऊ से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा हो गई है. विधायक पटवारी समेत उनके सहयोगियों को शासकीय कार्य में बाधा के मामले में दोषी ठहराया गया है. विधायक जीतू पटवारी और उनके 17 सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई भोपाल के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी.
मामला 14 साल पहले का :बता दें कि जिस मामले में सुनवाई चल रही थी, वह वर्ष 2009 का है. उस दौरान जब जीतू पटवारी ने राजगढ़ के कोतवाली थाने में किसानेां की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था. इस दौरान शासकीय कार्य में बाधा, बलवे समेत अन्य धाराओं के तहत राजगढ़ के कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था. विधायक जीतू पटवारी समेत 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इन पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149 , 506(2), 336, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोप लगाए गए थे.