भोपाल। कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते राज्य शासन के निर्देश अनुसार जिले में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू हैं. इसी दौरान विवाह की अनुमति पर भी मई माह में पूर्णता: रोक लगा दी गई हैं.
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कलेक्टर ने की अपील
मध्य प्रदेश शासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मई माह में विवाह समारोह पर रोक लगा दी हैं. इसी के चलते भोपाल कलेक्टर ने विवाह कार्यक्रम संबंधी अनुमतियों को प्रतिबंधित कर दिया हैं. इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शादी सहित सभी सामाजिक कार्यक्रमों को स्थगित करने के लिए जनता से अपील की हैं. कलेक्टर ने कहा कि जितना लोग घर से कम निकलेंगे, उतना संक्रमण से बचेंगे. जिला प्रशासन कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हैं.