भोपाल। जिन तीन मामलों में फरियादी और आरोपी ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं, उनमें से दो मामले कटारा हिल्स थाने के हैं. इन मामलों में आरोपी भी पुलिस की जांच नाराज हैं तो फरियादी भी कई शिकायतें कर रहे हैं. इन मामलों में कुछ तथ्य ऐसे हैं, जिन्हें पुलिस ने विवेचना में नजरअंदाज किया है. वहीं, पुलिस विभाग के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इन्हें नजरअंदाज करना दर्शाता है कि पुलिस मनमाने तरीके से या किसी के प्रेशर में एफआईआर दर्ज करती है.
सिर में 17 टांके, केस बना साधारण मारपीट का :अवधपुरी थाना क्षेत्र में 8 मार्च को दो गुटों में विवाद होता है. फरियादी अग्रज राय की तरफ से लिखाई गई एफआईआर के अनुसार उनके साथ 8 मार्च को यानी होली के दिन क्षेत्र में रहने वाले तीन लड़कों ने मारपीट की. इस दौरान किसी ने उनके सिर पर किसी नुकीली चीज से माारा और सिर फट गया. 6 टांके आए. एफआईआर भी लिखी गई. जो धाराएं लगाई गईं, उनमें 294, 506, 323, 34 शामिल हैं. ये सभी साधारण धाराएं हैं. अग्रज के पिता नवीन राय का आरोप है कि उनके बेटे पर जानलेवा हमला हुआ और पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. इतना ही नहीं, उनके बेटे का एक दोस्त अभी भी अस्पताल में एडमिट है. इस मामले में अवधपुरी थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि एफआईआर में यही धाराएं हैं. उसका दोस्त अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाए और मेडिकल रिपोर्ट आ जाए तो उसे देखकर एफआईआर में धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं.