भोपाल। सभी संचालकों को कोरोना वायरस का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और करवाने के साथ अपने सांची आउटलेट पर, ग्राहक को दूध का पैकेट देने से पहले साबुन के घोल वाली बॉल्टी के अंदर 20 सेकंड तक पैकेट रखने के बाद पैकेट को ग्राहक को विक्रय करने का अधिकार होगा. भोपाल दुग्ध संघ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है, कि इस आदेश का पालन कड़ाई से कराया जाए. यदि कोई आउटलेट या सांची पार्लर संचालक इस शर्त का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, तो तत्काल उस पार्लर और आउटलेट का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा.
सांची पार्लर संचालक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
दुग्ध संघ ने अपने विक्रेताओं और ग्राहकों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है. भोपाल में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण 2 दिन से लॉकडाउन था लेकिन रविवार को भोपाल दुग्ध संघ ने 2 दिन के लॉकडाउन के बाद आज एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार कल से सुबह 6:00 से 9:00 और शाम को 4:00 से 7:00 तक भोपाल में सांची पार्लर खुलेंगे, इस दौरान दूध का वितरण होगा, लेकिन इस बार दुग्ध संघ ने अपने आदेश में एक विशेष शर्त भी जोड़ी है जो कि आपको कोरोना के प्रति एक और सुरक्षा का संदेश भी है.