भोपाल। मध्य प्रदेश में आयुष मंत्रालय ने भारत सरकार के कोरोना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंतर्गत होम्योपैथी औषधि का सेवन करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए है. आयुष विभाग के द्वारा आयुष संस्था से स्वस्थ्य व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाये रखने के लिए आमजन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने के लिए वितरण किया जा रहा है.
आयुष विभाग ने जारी किए होम्योपैथी दवाई लेने के दिशा-निर्देश स्वस्थ्य व्यक्ति दिन 3 दिन तक ले खुराक
आयुष विभाग के डॉक्टर शिवम नेमा के अनुसार होम्योपैथी औषधि ARS ALB 30 का सेवन रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है. स्वस्थ्य व्यक्ति दिन में 1 बार तीन दिन तक इसकी खुराक लें. ये दवाई रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में कारगार है. 3 दिन के बाद दवाई का सेवन नहीं करना है. इसके 21 दिनों के बाद फिर से तीन दिन तक दवाई का सेवन करना है. ऐसा करने से रोग प्रतिरोध क्षमता बनी रहती है.
संक्रमित व्यक्ति 7 दिन तक ले खुराक
आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश के अनुसार होम आईसोलेशन में रह रहे और एसिम्प्टोमेटिक रोगियों और कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये व्यक्ति के लिए नए दिशा निर्देश अनुसार ARS ALB 30 को दिन में 1 बार 7 दिन तक सेवन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. जिन संक्रमित व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वे आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए आयुष ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए अपने क्षेत्र की आयुष चिकित्सक, आयुष सुपरवाइजर, ए.एन. एम. आशा कार्यकर्ता, आगनबाडी कार्यकर्ता, से संपर्क करें.