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जमानत के बाद मुचलका भरने थाने पहुंचे आरिफ, बीजेपी पर साधा निशाना - भोपाल

भोपाल के मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को आज हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. विधायक को इस शर्त पर राहत मिली है कि उन्हें 50 हजार रुपए का मुचलका भरना होगा, इसी सिलसिले में विधायक आरिफ मसूद मुचलका भरने भोपाल के तलैया थाने पहुंचे.

MLA Arif Masood
आरिफ मसूद, कांग्रेस विधायक

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Published : Nov 27, 2020, 9:26 PM IST

भोपाल। राजधानी भोपाल के मध्य विधायक आरिफ मसूद को आज रात हाईकोर्ट से राहत मिल गई. विधायक को इस शर्त पर राहत मिली है कि उन्हें 50000रुपए का मुचलका भरना होगा. विधायक आरिफ मसूद मुचलका भरने भोपाल के तलैया थाने पहुंचे, जहां पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. विधायक के साथ 6 और लोगों को आरोपी बनाया गया था. जिसमें पूर्व में गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें जमानत पर बाहर छोड़ दिया गया है.

मुचलका भरने पहुंचे आरिफ मसूद

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो हिंदू रीति-रिवाज से नहीं होता स्वागत

मध्य विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि अगर वे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते तो आज उनका प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हिंदू रीति रिवाज से स्वागत नहीं होता. उन्होंने न्यायालय और जनता को धन्यवाद दिया है. विधायक ने कहा कि वे न्याय पर भरोसा करते हैं और शुरू से कह रहे थे कि उनके नाम के आगे फरार ना लगाएं.

बदले की बताई राजनीति

मुचलका भरने के बाद विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे बदले की राजनीति बताया है. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के किसी भी धर्म को मेरे द्वारा ठेस नहीं पहुंचाया गया है. वहीं उन्होंने कहा कि मैं न्याय पर भरोसा करता हूं और न्यायपालिका ने मुझे जमानत दे दी है.

यह था पूरा मामला

भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में प्रदर्शन किया गया था. जहां अधिक संख्या में लोग इकठ्ठे हो गए थे. वहीं पुलिस ने उस दौरान धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया था. जिसमें 2000 लोगों पर मामला दर्ज किया था. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट के बाद पुलिस ने मामले में और धाराएं बढ़ाई थीं, जिसमें 50 लोगों को विधायक आरिफ मसूद सहित आरोपी बनाया था. उस समय सभी ने थाने से जमानत ले ली थी. उस वक्त पुलिस ने धारा 269, 270 के तहत मामला दर्ज किया था और महामारी एक्ट भी लगाया था. अपराध जमानती होने के कारण थाने से जमानत मिल गई थी. उसके बाद पुलिस ने हिंदू संगठनों के विरोध करने के चलते धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत मामला दर्ज किया था. जिसमें भोपाल मध्य विधायक मसूद सहित सात लोगों को आरोपी बनाया था. जिसमें छह लोगों को पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था. वहीं आरिफ मसूद अग्रिम जमानत को लेकर सरेंडर नहीं हुए थे. आज हाईकोर्ट से विधायक को जमानत दे दी गई है, जिसका मुचलका भरने वे तलैया थाने पहुंचे.

जमानत मिलने के बाद ईटीवी भारत से क्या बोले थे विधायक

जबलपुर हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद आरिफ मसूद ने कहा है "मैं न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूं. न्यायालय से मुझे उम्मीद थी, मुझे मालूम था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा और मुझे मिला, आगे अपनी लड़ाई जारी रखूंगा."

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