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वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य, लाखों लोग हो रहे परेशान

वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए 31 जुलाई तक आधार नंबर को अपडेट करना अनिवार्य है. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू होने के बाद हितग्राहियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लाखों हितग्राही ऐसे हैं जिनके आधार नंबर अपडेट नहीं हुए हैं.

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Published : Jun 27, 2020, 7:52 AM IST

File photo
फाइल फोटो

भोपाल।कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू की गई है. इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डेटाबेस में 31 जुलाई 2020 तक आधार सीडिंग कार्य किया जाना है. जिसके लिए सभी राशन दुकानों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू होने के बाद हितग्राहियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लाखों हितग्राही ऐसे हैं जिनके आधार नंबर अपडेट नहीं हुए हैं. बिना आधार नंबर अपडेट कराएं हितग्राहियों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध नहीं मिल पाएगा.

4 लाख सदस्यों का आधार नहीं हुआ है अपडेट

भोपाल में 3 लाख17 हजार परिवारों के 15 लाख सदस्यों को हर महीने उचित मूल्य की दुकान से राशन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसमें से करीब 4 लाख सदस्यों के आधार अब तक पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन के जारीए अपडेट नहीं हुए हैं. इन सभी उपभोक्ताओं को राशन मिलने पर संकट आ सकता है. ऐसे सभी सदस्यों को अगस्त महीने से राशन नहीं दिया जाएगा. 31 जुलाई तक सभी 4 लाख सदस्यों को अपना आधार अपडेट कर आना ही होगा. इसके लिए सभी राशन दुकानों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है. खास बात यह है कि 6 माह से जिन हितग्राहियों ने उचित मूल्य की दुकान में आकर राशन नहीं दिया है. इनका मौके पर जाकर सत्यापन और आधार अपडेट किया जाएगा.

आधार नंबर नहीं जुड़ने से हितग्राहियों को होगी समस्या

बता दें कि स्थित वहीं पाए जाने पर पात्रता सूची से इस तरह के लोगों का नाम हटाया जाएगा. अगर कोई परिवार इस में दावा करता है कि उनका नाम बिना किसी कारण से हटाया गया है, तो दोबारा नाम जोड़ने के लिए उसे जिला कलेक्टर या संचालक खाद्य की अनुमति लेनी होगी. तभी उस व्यक्ति का नाम दोबारा जोड़ा जा सकेगा. उचित मूल्य की दुकानों पर लगाई गई पीओएस मशीन में पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर दर्ज करने और संशोधन करने की सुविधा उपलब्ध की गई है.

आधार नंबर दर्ज करने के साथ-साथ ई-केवाईसी भी जारी किए जा सकेंगे. सभी हितग्राहियों से जुलाई माह 2020 में आधार नंबर प्राप्त किए जाएंगे और पीओएस मशीन के माध्यम से डेटाबेस में आधार नंबर दर्ज किए जाएंगे. आधार नंबर सही होने पर ही राशन वितरण किया जाएगा. जिन हितग्राहियों द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2020 तक आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे. उनको अगस्त महीने में आधार नंबर उपलब्ध कराने के बाद ही आसन प्रदान किया जाएगा. बीमार और बच्चों के आधार सीडिंग की कार्रवाई उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा घर-घर जाकर 30 जून तक की जाएगी. बगैर आधार नंबर वाले हितग्राहियों को आधार पंजीयन कराए जाने के लिए दुकान पर नोडल अधिकारी विक्रेता द्वारा आधार पंजीयन केंद्र की जानकारी दी जाएगी उसके बाद आधार पंजीयन भी कराया जाएगा .

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