भिंड। जिले के नगरीय क्षेत्रों में लागू कोरोना कर्फ्यू की सीमा अब 26 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है. यह फैसला आपदा प्रबंधन को लेकर हुई वर्चूअल बैठक के बाद देर शाम जारी किया गया. इसके अलावा जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों ने जनता कर्फ्यू का प्रस्ताव पेश करने के बाद भिंड कलेक्टर ने अनुशासित जनता कर्फ्यू भी जिले के सभी ग्राम पंचायतों में लगाए जाने संबन्धी आदेश जारी किया हैं. यह जनता कर्फ्यू भी वर्तमान में 30 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा.
- 30 अप्रैल तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू
आपदा प्रबंधन की बैठक में मिले सुझाव के बाद भिंड कलेक्टर एक के बाद एक अहम फैसले ले रहे हैं. शादी में अनुमति प्रक्रिया को खत्म करने के बाद देर शाम कलेक्टर ने एक बड़ा आदेश जारी किया है. जिसने भिंड जिले में समाहित सभी नगरीय क्षेत्रों में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू की अवधि अब 7 दिन से बढ़ाकर 30 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कर दी गई है. पहले यह कोरोना कर्फ्यू 19 अप्रैल शाम से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लगाया गया था, हालांकि नए आदेश के दौरान पूर्व की तरह ही धारा 144 और कोरोना गाइडलाइन के तहत बनाए गए नियमों (शादी अनुमति प्रक्रिया में संशोधन करने के अलावा) और पाबंदियों को यथावत रखा गया है.
- ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जनता कर्फ्यू
ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ गांव और ग्राम पंचायतों ने जिला पंचायत सीईओ को कोरोना से सुरक्षा और चेन ब्रेक करने के उद्देश्य से जनता कर्फ्यू की पेशकश की है. यह प्रस्ताव ग्राम पंचायतों की ओर से स्वानुशासित जनता कर्फ्यू के आधार पर लिया गया. ग्रामीण क्षेत्रों के लोग खुद से ग्राम पंचायतों को सेल्फ क्वारंटीन करना चाहते है. इस दौरान ग्राम में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिए जाने और बाहर से आने वाले लोगों को पूर्व की भांति आइसोलेट किए जाने की प्रक्रिया अपनाने का भी संकल्प किया गया. जिला पंचायत CEO से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 447 पंचायतों ने प्रस्ताव पत्र सौंपे हैं. ग्रामीणों की इस पहल पर विचार करते हुए कलेक्टर ने जिले की सभी ग्रामीण क्षेत्र और ग्राम पंचायतों में भी जनता कर्फ्यू लागू लिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.