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लॉकडाउन में मिली रियायत से सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग, कलेक्टर ने कही ये बात - bhind corona virus green zone

भिंड जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में जिले वासियों को राहत देने के लिए सब्जी मंडी समेत अति आवश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने की इजाजत दी है. जिसके बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखते नजर आए. सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी.

collector chotey singh will take action against who didnot followed social distancing in bhind
सोशल डिस्टेंसिंग को भूले लोग

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Published : Apr 29, 2020, 6:35 PM IST

भिंड। लगातार 38 दिनों तक लॉकडाउन में रह रहे लोगों को राहत देने के लिए भिंड जिला प्रशासन ने सब्जी मंडी समेत अतिआवश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने की रियायत दी है. लेकिन शहर के लोगों ने छूट का फायदा लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दीं.

लॉकडाउन में मिली रियायत से सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग

दरअसल, भिंड जिला कोरोना मामलों में ग्रीन जोन में है. यहां अब तक कोई भी मरीज नहीं होने से जिले की जनता को राहत देने के लिए कलेक्टर छोटे सिंह ने शासन की अनुशंसा पर जरूरत की चीज़ों की दुकाने लॉकडाउन के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोलने की इजाजत दी थी. लेकिन भिण्ड शहर में लोगों ने छूट मिलते ही सभी नियम ताक पर रख दिये और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी. सुबह से ही मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ी, तो दुकानों पर भी लोग इकट्ठा हो गए.

पूरे मामले में भिंड कलेक्टर छोटे सिंह ने बताया कि दुकानों को छूट देने से पहले ही व्यापारियों के साथ बैठक की गई थी और संचालन के लिए दिशा निर्देश और गाइडलाइन तय किये गए थे. जिसपर राजी होने के बाद व्यापारियों को दुकानें खोलने की इजाजत दी गयी थी.क्योंकि छूट के बाद जिन दुकानदारों ने नियमों का पालन नही किया है उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि मेडिकल स्टोर्स के अलावा किराना, दूध और सब्जी की होम डिलीवरी की सेवा लगातार जारी रहेगी. जिला प्रशासन ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त दुकानें खोलने के लिए छूट दी है. लेकिन जहां एक साथ काफी सारी दुकानें एक लाइन में होगी उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी, मोहल्लों-कॉलोनियों में जहां केवल एक राशन, सब्जी और फल की दुकान है, वे दुकानें सोशल डिस्टेसिंग का पूरा पालन करते हुए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी. हालांकि आम बाजार, शॉपिग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने पर अब भी प्रतिबंध जारी है.

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