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तवा-3 खदान के भूमि अधिगृहण कार्रवाई का हुआ निराकरण, प्रभावित परिवारों के लिए राशि का भुगतान तय

कलेक्टर राकेश सिंह ने भूमि अधिग्रहण आदेश में डब्ल्यूसीएल को आमला सारणी विधानसभा के प्रभावित परिवारों को 5 लाख रूपये प्रति परिवार की दर से आरएनआर राशि का भुगतान करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं.

Collector Rakesh Singh
कलेक्टर राकेश सिंह

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Published : Nov 4, 2020, 1:42 AM IST

बैतूल। आमला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाथाखेड़ा कोल एरिया में गांधीग्राम में प्रस्तावित कोयला खान तवा-3 को प्रारंभ करने में आ रही अंतिम कठिनाई भूमि अधिगृहण आदेश में आरएनआर राशि का उल्लेख नहीं होने के निराकरण के लिये आज आमला विधायक डाॅ. योगेश पण्डाग्रे कलेक्टर राकेश सिंह से मिले. उन्होने कोयला खदान के लिए पारित भूअर्जन आदेश में आरएनआर राशि का भुगतान प्रभावित परिवारों को किये जाने संबंधी प्रावधान सम्मिलित करने का आग्रह किया, जिस पर कलेक्टर ने नस्ती का परीक्षण कर प्रभावित परिवारों को देय आरएनआर की राशि का भुगतान किये जाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए.

स्वीकृति के 9 वर्षों बाद भी भूअर्जन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण सारनी पाथाखेड़ा क्षेत्र में नवीन प्रस्तावित कोयला खदान तवा-3 का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा था. इस विषय पर डाॅ. पण्डाग्रे ने संज्ञान लेते हुए स्थानीय ग्रामीणों, डब्ल्यूसीएल अधिकारियो एवं जिला प्रशासन के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए भूअर्जन आदेश जारी कराए थे, लेकिन भूअर्जन आदेश में आरएनआर राशि का भुगतान का उल्लेख नहीं होने के कारण डब्ल्यूसीएल प्रभावित परिवारों को उक्त राशि के तहत रूपये 5 लाख प्रति प्रभावित परिवार के मान से भुगतान नहीं कर पा रही थी.

विधायक द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप भूअर्जन आदेश में आरएनआर राशि का समावेश कर संशोधित भूअर्जन राशि के भुगतान का कलेक्टर द्वारा अनुमोदन कर दिया गया.विधायक डाॅ. पण्डाग्रे ने इस अवसर पर क्षेत्र की जनता को नवीन कोयला खदान के शुरू होने की समस्त कठिनाइयों का निराकरण होने पर बधाई देते हुए जनता को विश्वास दिलाया कि वह आगे भी सारनी क्षेत्र के विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर कर क्षेत्र में सुस्त पड़ रही विकास की रफ्तार में तेजी लाकर रोजगार के अवसरों के बढ़ाने के प्रयास करते रहेेंगे.

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