मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

एसडीएम की परमिशन लेकर हो सकेगी शादी, दूल्हा-दुल्हन सहित 10 लोग ही हो सकेंगे शामिल - लॉकडाउन

अशोकनगर में लॉकडाउन के बीच शादी करने के परमिशन लेने के लिये कलेक्टर ने एसडीएम को नियुक्त किया है. वही सुबह से एसडीएम कार्यालय के बाहर शादी की परमिशन लेने के लिए लोगों का तांता लग गया.

Will get married in Ashoknagar on getting SDM permission
एसडीएम की परमिशन मिलने पर हो सकेगी शादी

By

Published : Apr 27, 2020, 4:22 PM IST

अशोकनगर।लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करने के उद्देश्य से शासन ने लोगों की शादी-विवाह पर रोक लगा दी गई थी. लेकिन कलेक्टर के आदेश के बाद शादी-संबंध की परमिशन एसडीएम सुरेश जाधव को देने के निर्देश जारी किए हैं. जिसके बाद एसडीएम कार्यालय के बाहर शादी की परमिशन लेने के लिए लोगों का तांता लग गया. एसडीएम ने वहां उपस्थित लोगों को पहले सोशल डिस्टेंस का पालन कराया फिर लोगों के आवेदन कलेक्ट किए.


हर साल अक्षय तृतीया के मौके पर जिलेभर में सैकड़ों विवाह समारोह आयोजित किए जाते थे. इस दौरान ब्लाक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत भी कई सम्मेलन होते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से ना तो सम्मेलन हुए और ना ही विवाह की कोई पूर्व में परमिशन मिली. जिसके चलते दर्जनों परिवार को इस मुहूर्त पर अपने शादी समारोह के कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ा.


हालांकि जिले की कलेक्टर डॉ मंजू शर्मा ने शादी विवाह की परमिशन देने के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम को नियुक्त किया है. जिसमें वे गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को शादी विवाह संबंध की परमिशन दे सकेंगे. जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला तो सुबह से ही परमिशन लेने वाले लोगों की भीड़ एसडीएम दफ्तर में जमा हो गई. अपने कार्यालयीन समय पर पहुंचे एसडीएम सुरेश जाधव ने अपने कार्यालय के बाहर भीड़ के रुप में जब लोगों को खड़े देखा तो उन्होंने पहले सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए दूर दूर खड़ा किया. इसके बाद सभी लोगों को शादी की परमिशन में नियम फॉलो करने की बात भी समझाई. जिसके बाद कार्यालय में आवेदन एवं अन्य जानकारियां देने की बात कही.


इन शर्तों पर मिलेगी शादी की परमिशन-

एसडीएम सुरेश जाधव ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में परमिशन लेने के लिए वर एवं वधू पक्ष के लिए मापदंड तय किए गए हैं. जिन्हें परमिशन दी जाएगी उनमें कोई भी पक्ष रेड जोन क्षेत्र का नहीं होना चाहिए. इसके अलावा बाहर से भी कोई पक्ष अगर जिले में आता है तो मोबाइल नंबर सहित उसकी पूरी जानकारी रखी जाएगी. वही एक पक्ष से 5 लोग और दोनों पक्षों से कुल 10 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे. विवाह के दौरान मास्क और सेनिटाइजर का उपयोग करना आवश्यक है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details