अनूपपुर। मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मध्य प्रदेश के एक करोड़ 11 लाख से ज्यादा पात्र परिवारों को तीन महीने का एक मुश्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है. ये जानकारी प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने दी. मंत्री ने बताया कि बार-बार गरीब परिवारों को राशन लेने न आना पड़े और कोरोना संक्रमण की चेन टूट सके इसलिए ये फैेसला लिया गया है. मंत्री ने कहा कि इसके अन्तर्गत हितग्राहियों को नि:शुल्क राशन वितरित किया जायेगा. इस पर होने वाला व्यय राज्य शासन वहन करेगा. वहीं जिन हितग्राहियों ने अप्रैल या मई माह का एक रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान करके राशन प्राप्त किया गया है, उन्हें जुलाई और अगस्त माह का खाद्यान्न नि:शुल्क दिया जायेगा.
CM शिवराज ने एक हजार वाले बिस्तर के प्रस्तावित कोरोना अस्पताल का किया निरीक्षण
गरीब कल्याण योजना के हितग्राहियों को मिलेगा फायदा
खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राही अतिरिक्त रूप से 5 किलोग्राम प्रतिमाह प्रति-व्यक्ति की दर से मई और जून में खाद्यान्न नि:शुल्क प्राप्त कर सकेंगे. यह खाद्यान्न राज्य शासन द्वारा प्रतिमाह दिये जाने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा.
मनमानी पर अंकुश ! RT-PCR समेत कोरोना संबंधी जांचों के दाम तय
स्थानीय निकायों में रजिस्ट्रेशन करवाएं प्रवासी मजदूर
खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत प्रवासी मजदूर प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के 'मेरा राशन' मोबाइल एप पर ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध कराई है. जिससे उन्हें सुविधाजनक तरीके से खाद्यान्न वितरित किया जा सके. उन्होंने कहा कि सभी पात्रता धारी प्रवासी मजदूर अपने स्थानीय निकाय में जाकर पंजीयन करायें ताकि उन्हें पोर्टेबिलिटि के अन्तर्गत राशन सामग्री प्राप्त हो सके.