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अनूपपुर : कोतमा में नियमों का उल्लंघन करने पर वसूला गया जुर्माना

अनूपपुर के कोतमा में कोरोना वायरस के चलते लागू किए गई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर 100 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा हैं, वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है.

Action taken against the violation of restriction imposed due to corona virus in anuppur
अनूपपुर के कोतमा में नियमों का उल्लंघन करने पर वसूला गया जुर्माना

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Published : May 23, 2020, 1:48 AM IST

अनूपपुर। शुक्रवार को प्रशासन और पुलिस की कोतमा में संयुक्त कार्रवाई के दौरान मास्क, फेस कवर और चेहरे को ढककर न रखने, दोपहिया वाहन में 3- 4 सवार पाए जाने पर कार्रवाई की गई. संयुक्त दल द्वारा 3 हजार 500 रुपये जुर्माने की वसूली की जा चुकी है. वहीं कार्रवाई लगातार जारी हैं. संयुक्त दल में एसडीएम अमन मिश्रा, नायब तहसीलदार पंकज नयन तिवारी सहित अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल थे.

100 रुपए का जुर्मना

उल्लेखनीय है कि जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर मास्क, गमछा, दुपट्टा, साड़ी अथवा रूमाल से चेहरे (नाक तथा मुंह) को ढकना अनिवार्य है. चेहरा ( नाक, मुंह) न ढकने पर 100 रूपये के जुर्माने से दंडित किये जाने के आदेश हैं.

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय है

सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाये जाने पर 200 रूपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि के सेवन करने की अनुमति नहीं है. समस्त स्थायी दुकानों जैसे-राशन, फल, शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि से सामग्रियों के विक्रय के समय दुकानदार, ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित करने के लिए दुकानदार गोल निशान बनाएंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दुकान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों.

प्रशासन द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई

यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी तीन दीन के लिए संबंधित दुकान सील कर सकेंगे. उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैं.

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