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कोरोना के चलते लगाई गई धारा 144, नहीं होंगे सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रम - एसपी मनोज कुमार

आगर मालवा में कोरोना वायरस को लेकर धारा-144 लागू कर दी गई है, ताकि सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगाई जा सके. भीड़ कम होने से वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है.

Officials and social organizations meeting regarding corona virus
कोरोना वायरस को लेकर अधिकारियों और सामाजिक संगठनों की बैठक

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Published : Mar 18, 2020, 5:12 PM IST

Updated : Mar 18, 2020, 6:33 PM IST

आगर मालवा। कोरोना वायरस के चलते लोग सुरक्षित रहे इसके लिए कलेक्टर संजय कुमार ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. 31 मार्च 2020 तक जिले में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस संबंध में अधिकारियों और सामाजिक संगठनों की बैठक हुई.

कोरोना वायरस को लेकर अधिकारियों और सामाजिक संगठनों की बैठक

कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए धारा-144 लागू की गई है. पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है. 31 मार्च तक बाहर निकलने के लिए मना किया गया है, जिससे लोग इसके संक्रमण से बच सके.

कलेक्टर ने अगले 15 दिनों के लिए कार्यालय में होने वाली सभी बैठक निरस्त करने का निर्णय लिया है. जिले के प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में भी दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है. एसपी मनोज कुमार ने भी विभाग की ओर से सुरक्षा के लिहाज से एडवाइजरी जारी की है.

Last Updated : Mar 18, 2020, 6:33 PM IST

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