आगर मालवा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ-साथ प्रशासन भी चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए व्यवस्थित तैयारियां कर रहा है. चुनाव संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों के गए अलग-अलग दल बनाये गए हैं, इन दलों में शामिल कर्मचारियों को मंगलवार को मास्टर ट्रेनरो ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया.
उपचुनाव के लिए गठित एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी, एटी, एलएमटी दलों और एईओ को मास्टर ट्रेनर प्रो.सुशील कटारिया और अध्यापक रजनीश स्वर्णकार ने विस्तृत प्रशिक्षण दिया. साथ ही उनके दायित्वों को भी बताया गया, ये दल जिला निर्वाचन अधिकारी से सामंजस्य बनाते हुए नाम निर्देशन की तिथि से अपना-अपना काम करेंगे.
इस दौरान मतदाताओं की पहचान और मतदान के प्रतिशत का पता लगा सकें, इसके लिए बूथ लेवल एप का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनरों को दिया गया. प्रशिक्षण में जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी आरजू परिहार और सहायक सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्रेय भावसार ने, बूथ लेवल ऐप के बारे में जानकारी दी गई,
बता दें बूथ लेवल ऐप से मतदाताओं की मतदान के समय उसकी पहचान डिजिटल तरीके से हो सकेगी. इसमें मतदाता को प्रदाय वोटर स्लिप को मतदान केन्द्र पर स्कैन करते ही, उस समय तक कितने मतदाताओं ने मतदान किया है, इसकी पूरी जानकारी सर्वर पर मिल जाएगी. साथ ही रीयल टाइम में मतदान का प्रतिशत भी पता चलता रहेगा, यदि कोई मतदाता फिर से वोट डालने आता है, तो बूथ लेवल ऐप तत्काल उसकी पहचान कर लेगा.
कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली सेंटर अधिकारियों की बैठक
इसी कड़ी में मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा ने सभी सेंटर अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में कलेक्टर ने सभी सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करें.
कलेक्टर ने कहा कि सेक्टर अधिकारी इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करें, साथ ही मतदान केन्द्रों के भ्रमण के दौरान फोटोग्राफ्स भी भेजे. कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधान सभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता, दिव्यांग मतदाता एवं कोविड-19 से प्रभावित और संदिग्ध व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट से मत देने की सुविधा प्रदान की जाएगी. उक्त व्यक्ति को पोस्टल बैलेट से मत देने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अन्दर आवेदन करना होगा.
80 वर्ष से अधिक के वृद्धजन, दिव्यांग और कोविड-19 के मरीज जो पोस्टल बैलेट से घर से मत देना चाहते हैं, उन्हें फार्म-12 डी बीएलओ के माध्यम से प्रदाय किये जाएंगे. संबंधित को फार्म 12-डी भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा, आवेदन करने वाले मतदाताओं को पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद उनके घर से ही मतदान की प्रक्रिया मतदान के एक दिन पूर्व तक पूरी कर ली जाएगी. वहीं मतदान की व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी करेगा, कोविड-19 के क्वारेंटाइन मरीजों का फार्म मेडिकल आफिसर प्रमाणित करेगा.
बैठक में सीईओ जिला पंचायत दीतू सिंह रणदा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशफाक अली, रिटर्निंग अधिकारी राजेन्द्र सिंह रघुवंशी सहित सेक्टर अधिकारी मौजूद रहे.