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मासूम की रेप के बाद हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, तीन महीने के अंदर मिला न्याय - उज्जैन कोर्ट

उज्जैन में पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उज्जैन कोर्ट ने ये फैसला तीन माह के अंदर सुनाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन करावास की सजा

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Published : Aug 31, 2019, 6:32 PM IST

उज्जैन। भूकी माता थाना क्षेत्र में दो माह की मामूम की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फैसला विशेष न्यायाधीश विजय कुमार पांडे ने सुनाया है. जिसकी जानकारी सरकारी वकील ने दी.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन करावास की सजा

घटना इसी साल सात जून की है, जहां ईट भट्टे पर काम करने वाले एक परिवार की पांच वर्ष की बच्ची को आरोपी रात में सोते वक्त उठा ले गया था. जहां उसने मासूम की दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले युवक शिवा मराठा को गिरफ्तार किया था. जिसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया था. पुलिस ने इस मामले में आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया था, जहां सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद मात्र कुछ ही दिनों में न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दिया.

उज्जैन न्यायालय ने मात्र दो महीने के अंदर इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए 31 अगस्त को आरोपी शिवा मराठा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जो उसके मरने तक जारी रहेगी. सुनवाई पर फैसला विशेष न्यायाधीश विजय कुमार पांडे ने सुनाया है.

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