इंदौर।मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इन्दौर में हर त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. शुक्रवार से दस दिनों का गणेश उत्सव शुरू होने वाला है. लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने जरूरी गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन में पंडाल आयोजकों को कोरोना के नियमों का खास ख्याल रखने के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा उन्हें सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने के भी निर्देश जारी हैं. मूर्ति से लेकर अलग-अलग तरह के दिशा-निर्देश भी प्रशासन ने जारी किए हैं.
पंडालों के लिए यह दिशा-निर्देश जारी
प्रशासन ने पंडालों की अधिकतम सीमा 30 बाय 45 फिट तक रखने के निर्देश दिए हैं. भगवान गणेश के दर्शन करने आए भक्तों को उचित दूरी बनाकर रकनी होगी. इसका ध्यान रखने की भी जिम्मेदारी आयोजको की होगी. एक बार में ज्यादा से ज्यादा 10 भक्तों को ही पंडाल के अंदर जाकर दर्शन करने की अनुमति होगी. पंडाल में सैनेटाइजर के साथ ही मास्क और फेस शील्ड का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.
चल समारोह की नहीं है अनुमति
गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए प्रशासन ने कम से कम लोगों को जाने की बात कही है. इसी के साथ पंडाल में जो साउंड सिस्टम लगेगा उसके लिए कोर्ट को जो दिशा-निर्देश जारी हैं, उसी का पालन करना होगा. इस बार प्रशासन ने चल समारोह की अनुमति नहीं दी है. बता दें, इन्दौर में विसर्जन के दौरान भव्य तरीके से झांकियों के साथ शहर में चल समारोह का आयोजन किया जाता है, जो इस बार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
पुलिस के पंडाल आयोजकों को दिशा-निर्देश
पिछले दिनों इंदौर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, जिनकी वजह से शहर में दंगे भड़क सकते थे. पुलिस ने दंगे भड़काने के मामले में चार आरोपियो को गिफ्तार भी किया था. इन घटनाओं के बाद से इंदौर पुलिस अलर्ट मोड पर है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न तरह के दिशा-निर्देश जारी हुए हैं. पुलिस ने बड़े पंडालों में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है. साथ ही पुलिस की कई टीमों को नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ लगाया गया है. पंडाल आयोजकों को स्पष्ट निर्देश है कि पंडाल में रात को चौकीदार रखा जाए, जिससे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो.