ग्वालियर।हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior High Court) ने प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त सुदाम खाड़े पर 50,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है. मामला एक एएनएम (ANM) के पद से रिटायर हुई सुधा जादौन से जुड़ा हुआ है. उन्होंने पेंशन नहीं मिलने के चलते हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन भुगतान के लिए परेशान करने पर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य आयुक्त खाडे़ पर अब जुर्माना लगा दिया है.
पेश करना होगा पालन प्रतिवेदन:स्पष्ट किया है कि एरियर का भुगतान छह फ़ीसदी ब्याज के साथ किया जाए. जुर्माने के साथ ही ब्याज की राशि स्वास्थ्य आयुक्त के वेतन से वसूलने के निर्देश दिए गए हैं. भुगतान के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को डेढ़ महीने के भीतर पालन प्रतिवेदन पेश करना होगा. दरअसल सुधार जादौन स्वास्थ्य विभाग में एएनएम (ANM) के पद पर कार्यरत थीं. दो साल पहले 31 मार्च 2020 को वह सेवानिवृत्त हो गईं. लेकिन विभाग की ओर से उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया गया. इस पर उन्होंने पिछले साल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.