भोपाल। शिवराज सरकार पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों को खुश करने में जुट गई है. आचार संहिता लगने से सचिव, सरपंच, जनपद अध्यक्ष और जिला प्रधान के खातों पर लगी रोक हटा ली है. सरकार ने पंचायत चुनाव का एलान होने के बाद इनके खातों पर रोक लगा दी थी. अब चुनाव निरस्त होने के बाद इन जन प्रतिनिधियों को फिर से वित्तीय अधिकार वापस दे दिए हैं. ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच (प्रधान प्रशासकीय समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा. इसी तरह जनपद और जिला पंचायतों में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पहले की तरह कार्य करते रहेंगे.
पंच, सरपंच और जिला प्रधानों के खातों पर लगी रोक हटी, सरकार ने बहाल किए जनप्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार
MP में शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद प्रतिनिधियों को खुश करने के लिए वित्तीय अधिकार वापस दे दिए हैं. बैंक खातों के संचालन पर लगी रोक अब हटा दी गई है, ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा.
बैंक खातों के संचालन पर लगी रोक हटी
आदेश में लिखा गया है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 954 दिनांक 28.12.2021 से त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम को निरस्त किये जाने एवं आदर्श आचार संहिता समाप्त होने से ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पूर्ववत ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान प्रशासकीय समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना है. इसी प्रकार जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की भांति ही कार्य करते रहेंगे. आगामी आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी