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Shivraj Cabinet के अहम फैसले: 4 नए Highways पर फिर से लगेगा Toll , न्यायिक सेवा में चयनित को भरना होगा बॉन्ड - एथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में गुड गवर्नेंस को लेकर कई अहम फैसले किए गए. सीएम शिवराज की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई. इसमें सरकारी काम में तेजी लाने, न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए बॉन्ड भरने, चार राजमार्गों पर टोल फिर से वसूलने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

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शिवराज कैबिनेट की बैठक

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Published : Sep 14, 2021, 9:58 AM IST

भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट (Shivraj Cabinet) ने कई अहम फैसले लिए हैं. सरकार का दावा है कि इसमें गुड गवर्नेंस (Good Governance) सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है. सीएम ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी फाइल अब सरकारी अधिकारियों के पास तीन दिन से ज्यादा नहीं रहे. सरकार का मानना है कि इससे काम में तेजी आएगी. इसके अलावा चार हाइवेज़ पर फिर से टोल टैक्स (Toll Tax) वसूला जाएगा. एससी-एसटी, ओबीसी, निशक्तजनों के बैकलॉग पदों को भरने के लिए चल रहे अभियान को एक साल और बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा न्यायिक सेवा में चयनितों से 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाने का भी फैसला लिया गया.

Cabinet decisions: एथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी

कैबिनेट ने एथेनॉल पॉलिसी (Ethanol Policy) को मंजूरी दे दी है. इस पॉलिसी के तहत प्लांट और मशीनरी में किए पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक उत्पादन इकाइयों को एथेनॉल बनाने पर डेढ़ रूपए प्रति लीटर की वित्तीय सहायत सरकार देगी. ये छूट उत्पादन की तारीख से 7 सालों तक दी जाएगी. साथ ही स्टांप और पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करने की तारीख से 5 साल के लिए विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सहित और भी कई तरह की छूट का प्रावधान किया गयाहै. इस नीति (Ethanol Policy) के क्रियान्वयन के लिए MPIDC( एमपीआईडीसी), भोपाल नोडल एजेंसी होगी.

Cabinet decisions: नौकरी छोड़ी तो देना होगा 3 महीने का वेतन

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2017 में संशोधन किया गया है. अब पदभार ग्रहण करने के बाद कम से कम तीन साल तक सेवा देना अनिवार्य होगा. किसी भी कारण से सेवाएं नहीं देने पर विभिन्न भत्तों सहित तीन महीने का वेतन देना होगा. इसके लिए नियुक्ति के समय 5 लाख रुपए का बॉन्ड (Bond of Rs 5 lac.) भरवाया जाएगा. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से अनुमति लेकर त्यागपत्र दिया जाता है तो बॉन्ड की रकम का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.

Cabinet decisions: मानसिक चिकित्सालय इंदौर बनेगा "सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स"

मानसिक चिकित्सालय इंदौर को "सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स" (Centre Of Excellence) के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए 33 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है. इसके तहत मनोरोग विषय में पीएचडी की चार, क्लिनिकल साइकोलॉजी में 18 एम.फिल, साइकैट्रिक सोशल वर्क में 18 एम.फिल, साइकैट्रिक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए 40 एक्ट्रा सीटें रखी जाएगी. इसके अलावा महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, छतरपुर का महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर में मर्जर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

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Cabinet decisions: चार राजमार्गों पर फिर से शुरु होगा टोल टैक्स

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के तहत चार राजमार्गों पर फिर से टोल टैक्स (Toll Tax) की वसूली होगी. इनमें सागर-दमोह मार्ग पर 29 अप्रैल 2028 तक, महू-घाटाबिल्लोद मार्ग पर 13 फरवरी 2035 तक, भिण्ड-मिहौना-गोपालपुरा मार्ग पर 30 अप्रैल 2030 तक और बीना-खिमलासा-मालथोन मार्ग पर 30 अप्रैल 2035 तक टोल टैक्स लगाय जाएगा.

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