भोपाल। मध्यप्रदेश में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं (MP Board Exam 2022) को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किए हैं. बोर्ड परिक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए राजधानी भोपाल के 104 परीक्षा केंद्रों के आसपास सीमित रूप से आदेश जारी किये है. 17 फरवरी से 12 मार्च तक शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर भी रोक रहेगी. इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी.
17 फरवरी से 12 मार्च तक रहेगी धारा 144 लागू
भोपाल में साल 2022 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होगी. इन परीक्षाओं के लिए शहर में 104 केन्द्र बनाए गए हैं. इसमें से 13 केन्द्र अतिसंवेदनशील और 6 संवेदनशील हैं. परीक्षा के दौरान शांति भंग ना हो, इसको ध्यान में रखकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं (Bhopal collector ordered implement section 144). आदेश 104 परीक्षा केन्द्रों पर और उसकी 200 मीटर की परिधि में लागू होंगे. आदेश में कहा गया है कि वह व्यक्ति ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेगा, जिसके पास परीक्षा में सम्मिलित होने का फोटो सहित रोल नम्बर हो.