भोपाल/नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की न्यायिक हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ा दी है. आज रातुल पुरी की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. 21 अक्टूबर को कोर्ट ने ईडी को रातुल पुरी से तिहाड़ जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी थी. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ईडी को पूछताछ की अनुमति दी थी.
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत दो नवंबर तक बढ़ी
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. आज रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.
कोर्ट ने की थी अग्रिम जमानत याचिका खारिज
14 अक्टूबर को कोर्ट ने रातुल पुरी को 25 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. ईडी ने कोर्ट में कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए रातुल पुरी को बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
रातुल पुरी अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में हैं आरोपी
27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था. रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे. लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकले. रातुल पुरी पर आरोप है कि अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था.