भोपाल।राजधानी भोपाल में हेलमेट नहीं पहनने पर सीजेएम कोर्ट ने एक वाहन चालक पर एक हजार रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्यवाही की है. इसके अलावा भोपाल जिला अदालत ने 250 वाहन चालकों को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं. संभवत यह पहला मामला है जब हेलमेट नहीं पहनने पर वाहन चालक के खिलाफ कोर्ट ने सख्ती से कार्रवाई की हो.
हेलमेट नहीं पहनने पर कोर्ट ने दी सजा, एक हजार का जुर्माना, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
भोपाल में हेलमेट नहीं पनने पर पर एक बाइक चालक को जिला अदालत ने एक हजार रुपए का जुर्माना और तीन महीने के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया. जबकि 250 वाहन चालकों को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं.
भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की ओर से 250 चालान जारी किए गए थे. इनमें से किसी ने भी जुर्माना राशि जमा नहीं कराई थी. इसलिए कोर्ट के सामने यह चालान पेश किए गए थे. जिसके बाद सख्ती से कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने एक वाहन चालक पर एक हजार रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्यवाही की है.
यातायात कार्यालय में बिना हेलमेट पर 250 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन समय पर जुर्माना न भरने पर पिछले महीनों में कुछ लोगों पर कोर्ट ने 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया था. इसके बाद भी कई वाहन चालकों ने चालान की राशि जमा नहीं कराई थी जिसके बाद ही आईटीएमएस के जरिए इन चालनो को कोर्ट के सामने पेश किया गया है.