ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने कारोबारी आनंद अग्रवाल की हत्या के मामले में राजकुमार दुबे को दोषी करार दिया है और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. खास बात ये है कि इस मामले में मृतक कारोबारी के पिता और भाई कोर्ट में अपने बयान से पलट गए थे, लेकिन पहले दिए गए बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी राजकुमार को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अपने बयान से पलटने वाले पिता-बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश कोर्ट ने दिए हैं.
कोर्ट में बयान से पलटे मृतक के पिता और भाई, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई सजा - life imprisonment for murder case
कारोबारी आनंद अग्रवाल की हत्या के दोषी राजकुमार दुबे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 9 हजार का जुर्माना भी लगाया है
गौरतलब है कि उपनगर मुरार के सदर बाजार इलाके में कल्लू उर्फ आनंद अग्रवाल अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी राजकुमार दुबे और उसके 4 साथियों ने उन्हें घेर लिया और उनपर लाठी, बंदूक और पत्थरों से हमला कर दिया. इसकी सूचना आनंद के पड़ोसी ने उनके भाई गिरिराज और पिता कमलेश अग्रवाल को दी. पिता और भाई भाग कर मौके पर पहुंचे, तो उन पर भी हमला करने की कोशिश की गई. बुरी तरह लहूलुहान हालत में आनंद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.
मामले में मृतक के भाई गिरिराज अग्रवाल की शिकायत पर राजकुमार दुबे, रुपेश और 3 अन्य के खिलाफ हत्या, बलवा और दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. कुछ समय बाद एक आरोपी राजकुमार दुबे मुरार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया. उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट में आनंद के पिता कमलेश अग्रवाल और भाई गिरिराज अग्रवाल अपने बयान से पलट गए, लेकिन न्यायालय ने दोनों के पहले के बयान और घटना पर मिले साक्ष्यों के आधार पर राजकुमार को दोषी पाया उसे अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही 9 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.