सिरमौरःसिरमौर के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश जसवंत सिंह की अदालत ने एक महिला पर कातिलाना हमले के आरोप साबित होने पर मुख्य आरोपी अनिल कुमार उर्फ नीलू को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को आईपीसी की धारा-307 के तहत 20 हजार रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा.
जुर्माना अदा न करने पर कठोर कारावास
जुर्माना अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कठोर कारावास का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा अदालत ने आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी को दो साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने के आदेश भी दिए हैं. जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास के आदेश भी दिए गए हैं.
सितंबर 2015 में गिरफ्तार हुआ था नीलू