मंडी: अतिरिक्त सत्र न्यायधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर ने हेरोइन तस्करी मामले में एक आरोपी को 4 साल का कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने दोषी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में 4 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है. मामले में दोषी चंदेल सिंह निवासी मसेरन, जिला मंडी से पुलिस ने 23.06 ग्राम हेरोइन बरामद किया था और आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत अभियोग चलाया गया था. जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी करार दिया गया है.
2022 का है मामला:जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 18 जून 2022 को पुलिस टीम ने सुंदरनगर के पुंघ बैरियर पर ट्रैफिक चेकिंग के लिए नाकाबंदी की हुई थी. इसी दौरान सलापड़ की ओर से सुंदरनगर आ रही एक पंजाब रोडवेज की बस (नंबर PB-65-AT-4062) को चेकिंग के लिए रोका गया. पुलिस टीम ने पंजाब रोडवेज की चेकिंग के दौरान बस में बैठे आरोपी के पिट्ठू बैग की तलाशी की तो उन्हें उससे एक सफेद पॉलीथिन पाउच मिला. जिसमें से मंडी पुलिस ने 23.06 ग्राम हेरोइन बरामद की. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मंडी पुलिस ने आरोपी चंदेल सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना सुंदरनगर में एफआईआर दर्ज कर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया.