हमीरपुर: जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने हमीरपुर जिला में लॉकडउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए समय सीमा निर्धारित करने के संबंध में आदेश पारित किए हैं. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए निवारक और नियंत्रक उपायों के अंतर्गत यह आदेश जारी किए गए हैं.
आदेशों के अनुसार सभी तरह की किरयाना, दूध, सब्जियों, फल, कच्चा मांस-मछली इत्यादि की दुकानें सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक खुली रहेंगी. स्थानीय दुग्ध विक्रेताओं को भी इसी समय अवधि में दूध की आपूर्ति करनी होगी. हरिकेश मीणा ने स्थानीय निकायों और नगर पंचायत क्षेत्रों में विक्रेताओं को वार्ड स्तर पर दूध और सब्जियों की होम डिलीवरी करने के निर्देश दिए हैं.