नाहनः सिरमौर जिला में अब घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1)(2) के तहत जिला की आम जनता के लिए यह आदेश जारी किए हैं.
दरअसल नए आदेशों के मुताबिक घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. हर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सभी उपाय करने होंगे और वह केवल आपातकालीन स्थिति में ही घर से बाहर निकलेगा.
वहीं, सिरमौर ऐसा पहला जिला बन गया है, जहां बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है. उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि जो नियम बनाए गए हैं, उनका सख्ती से पालन किया जाए.
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा यदि कोई भी बिना मास्क के मिलता है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और यहां तक की केस भी दर्ज किया जा सकता है. उपायुक्त ने सभी से अपील करते हुए कहा कि बाजार निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें. कपड़े वाले मास्क का इस्तेमाल अधिक करने के लिए होर्डिंग्स आदि भी लगाए जाएंगे, ताकि लोग जागरूक हो सकें. उपायुक्त ने कहा कि आवश्यक चीजों के दुकानदारों को खुद भी मास्क पहनना होगा और आवश्यकता अनुसार हाथ धोने की व्यवस्था भी करनी होगी.
यह आदेश केवल जिला की आम जनता पर आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे. इसके अलावा उपायुक्त ने यह भी निर्देश जारी किए कि जिला के सभी धार्मिक स्थलों के पादरी, पुजारी, प्रबंधक, मौलवी इत्यादि को सीसीटीवी कैमरा लगवाने होंगे, जिससे धार्मिक स्थल के चारों और नजर रखी जा सके. साथ ही इस सीसीटीवी में 1 महीने की रिकॉर्डिंग का डाटा स्टोरेज क्षमता होनी चाहिए.